#ICICI Prudential Life Insurance के नाम पर 63 लाख रू. का धोखाधड़ी कर गबन करने वाला आरोपी मयूर बारमेडा को थाना खमतराई पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।
#ICICI Prudential Life Insurance के नाम पर 63 लाख रू. का धोखाधड़ी कर गबन करने वाला आरोपी मयूर बारमेडा को थाना खमतराई पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।
#आरोपी द्वारा प्रार्थी से ICICI Prudential Life Insurance में निवेश के माध्यम से सुनियोजित तरीके से किया था धोखाधड़ी।
#आरोपी द्वारा प्रार्थी एवं उनके परिजनों के निवेश के लिए जमा किये गये चेक की रकम को अन्य व्यक्ति के नाम से निवेश कर अन्य व्यक्तियों से प्राप्त रकम को स्वयं सदोष लाभ प्राप्त करता रहा।
#आरोपी वर्ष 2008-2022 तक ICICI Prudential Life Insurance कंपनी शाखा तेलीबांधा, रायपुर में रह चुका है सेल्स मैनेजर।
#आरोपी के विरुद्ध थाना खमतराई रायपुर में अपराध क्रमांक 309/2026 धारा-409,420 भादवि के तहत किया गया अपराध दर्ज
पुलिस उपायुक्त (नार्थ जोन) मयंक गुर्जर (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार धोखाधड़ी, ठगी के अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने सहित सुरक्षा व शांति व्यवस्था के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नार्थ जोन) आकाश मरकाम तथा सहायक पुलिस आयुक्त उरला सुश्री पूर्णिमा लामा के नेतृत्व में नार्थ जोन क्षेत्रान्तर्गत थाना प्रभारियों द्वारा धोखाधड़ी, ठगी के अपराधों में आरोपियों की लगातार गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
इसी कम में दिनांक 01.05.26 को प्रार्थी अमन अग्रवाल पिता सुरेश अग्रवाल निवासी मेन रोड भनपुरी थाना खमतराई रायपुर द्वारा लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी मयूर बारमेडा जोकि ICICI Prudential Life Insurance कंपनी लिमि. शाखा तेलीबांधा रायपुर में वर्ष 2008-2022 तक सेल्स मैनेजर के पद पर कार्य करने के दौरान प्रार्थी एवं उनके परिजनों के नाम से अलग-अलग चेक के माध्यम से वर्ष 2014 से वर्ष 2021 तक ICICI Prudential Life Insurance कंपनी निवेश करने के लिए राशि 63,00,000 रूपये प्राप्त किया। प्रार्थी द्वारा अपने एवं परिजनों के निवेश एवं पॉलिसी संबंधी दस्तावेज की मांग करने पर आरोपी मयूर बारमेडा द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं दिया गया। जिस पर प्रार्थी द्वारा ICICI Prudential Life Insurance कंपनी शाखा तेलीबांधा रायपुर में अपने पॉलिसी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर उन्हें जानकारी मिली कि आरोपी मयूर बारगेडा द्वारा उनसे प्राप्त चेक का दुरूपयोग कर उक्त राशि को अन्य व्यक्तियों के नाम से निवेश कर उनसे प्राप्त धनराशि का सदोष लाभ प्राप्त किया है जिस पर प्रार्थी द्वारा आरोपी मयूर बारमेडा के विरूद्ध कार्यवाही करने कि रिपोर्ट थाना खमतराई रायपुर में अपराध क्रमांक 309/2026 धारा-409,420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रकरण के संबंध में साक्ष्य संकलन कर आरोपी की पतासाजी के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर आरोपी मयूर बारमेडा निवासी गीजांजलि नगर थाना खम्हारडीह रायपुर को उनके प्रतिष्ठान चाय गोविन्दम पंडरी रायपुर में दबिश देकर पकड़कर आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ किया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध सूबूत पाये जाने पर उन्हें दिनांक 02.05.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपी - मयूर बारमेडा पिता स्व. मनसुखलाल बारमेडा उम्र-44 वर्ष निवासी गीतांजलि नगर थाना खम्हारडीह रायपुर।
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