तीन माह के लिए हर तरह की छुट्टी पर रोक  : छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक एक्शन

तीन माह के लिए हर तरह की छुट्टी पर रोक  : छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक एक्शन

तीन माह के लिए हर तरह की छुट्टी पर रोक 

छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक एक्शन

राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए साढ़े पांच लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की सीएल, ईएल पर तीन महीने की रोक लगाई 

जीडी उप सचिव अंशिका पांडे ने आदेश जारी कर साफ किया बिना अनुमति छुट्टी लेने पर सर्विस ब्रेक माना जाएगा।

इस दौरान राज्य में जनगणना कार्य और मुख्यमंत्री का राज्यव्यापी लोक सुराज अभियान चलाया जाएगा।

दिनांक: 21 अप्रैल 2026

विषय: शासन के विभिन्न विभागों द्वारा पूर्व स्वीकृति के बिना आदेशों पर कार्रवाई पर रोक एवं अनुसासनात्मक कार्यवाही

राज्य शासन द्वारा आगामी समय में शासन कार्यों की प्रगति और जनसंगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को सही तरीके से और समयबद्ध तरीके से संचालित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। सभी विभागों से संबंधित आदेशों पर कार्यवाही के लिए शासन द्वारा पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए 03 माह का समय निर्धारित किया गया है। इस निर्णय के तहत, शासन के आदेशों की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, और आदेशों पर कोई भी कार्यवाही बिना पूर्व स्वीकृति के नहीं की जाएगी।

शासन द्वारा सभी विभागों से अपेक्षाकृत यह है कि कोई भी विभाग या सेवा संघ किसी भी प्रकार के आदेशों पर कार्यवाही करने से पहले पूर्व स्वीकृति प्राप्त करें। शासन के आदेश के तहत, प्रत्येक कार्य को अनुकूल और सही दिशा में संचालित किया जाएगा।

आगामी आदेशों की स्थिति के अनुसार, संबंधित विभाग/कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन उचित तरीके से करेंगे और विभागीय स्वीकृति के बाद ही कार्यवाही की जाएगी।

यदि कोई आदेश या कार्यवाही संबंधित विभाग से बिना स्वीकृति के की जाती है, तो संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

नोट: सभी संबंधित विभागों से अनुरोध किया जाता है कि इन निर्देशों का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाए।

हस्ताक्षर:

(अंशिका पांडे)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग